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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया

25 अप्रैल 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 18 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा दि हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ (बैंक) पर आवास वित्तपोषण पर आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के लिए 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यक्तिगत उधारकर्ता को दिए जा सकने वाले आवास ऋण की अधिकतम सीमा से संबंधित आरबीआई के निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और इन निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/113

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