भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
08 मई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 मई 2023 के आदेश द्वारा दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियमावली, 2006 (सीआईसी नियमावली) के नियम 20(1) के उल्लंघन के लिए ₹1,73,75,000/- (एक करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण(आईएसई) किया गया, तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा उपरोक्त नियमों के इस सीमा तक उल्लंघन का पता चला कि उसने सभी चार साख सूचना कंपनियों को शून्य बकाया राशि वाले कई गतावधि क्रेडिट कार्डों के संबंध में गलत साख सूचना प्रस्तुत की। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि सीआईसी नियमों के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, जैसा कि उसमें कहा गया है, उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपरोक्त सीआईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/194 |