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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन और 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित है, को ऋण और अग्रिम' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं और अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक है। बैंक ने (i) निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि अंतरित नहीं की और (ii) एक कंपनी को दो अग्रिम नवीकृत किया था जिसमें एक प्रमुख शेयरधारक होने के नाते बैंक के एक निदेशक के रिश्तेदार की रुचि थी।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 (योगेश दयाल)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2090

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