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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर मौद्रिक दंड लगाया

5 सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 29 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी "आवास वित्त" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक, एक राज्य सहकारी बैंक द्वारा एक व्यक्तिगत उधारकर्ता को दिए जा सकने वाले आवास ऋण की मात्रा को सीमित करने संबंधी आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विफल रहा। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/821

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