भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोट्टारकारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोट्टारकारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि कोट्टारकारा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन में ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों का अननुपालन करते हुए उच्च स्तर के एनपीए /चूक (डिफॉल्ट्स) वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत/ नवीनीकृत की थीं। यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1325 |