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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

24 अगस्त 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा लुनावाडा नागरिक सहकारी बैंक लि. लुनावाडा, महिसागर जिला (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों, रिश्तेदारों और फ़र्म/संस्थान जिसमें उनकी रुचि हो को ऋण और अग्रिम' संबंधी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/736

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