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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली, चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

03 नवंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली,
चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों एवं उनके रिश्‍तेदारों को दिए जाने वाले ऋणों व अग्रिमों से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 और धारा 20ए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए दी मदनपल्‍ली को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मदनपल्‍ली, चित्‍तूर जिला, आंध्र प्रदेश पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों तथा उक्‍त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गया है और दंड लगाना है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1069

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