भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाबलेश्वर, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 28 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर निदेशक मंडल-यूसीबी पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) तथा धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने निदेशक मंडल- यूसीबी पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करते हुए विशेषज्ञ निदेशक के रिश्तेदार को ऋण सुविधा मंजूर की थी। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/600 |