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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

03 नवंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल
को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “सहकारी बैंक के कार्य उसके वर्तमान अथवा भावी जमाकर्ताओं के हित के अनुकूल नहीं किए जा रहे हैं अथवा न ही किए जाने की संभावना है” से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22(3)(b) के प्रावधानों तथा दिनांक 23 फरवरी 2004 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. ग्राआऋवि. केंका. आरएफ. बीसी. 65/ 07.02.03/ 2003-04 के परिशिष्ट –I के पैरा 5 में सूचित किए गए अनुसार अनर्जक निवेशों के संबंध में किए गए प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31.03.2014 की वित्तीय स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को एक लिखित जवाब तथा व्यक्तिगत रूप से तथ्य प्रस्तुत किए थे। मामले के तथ्यों, उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उन पर दंड लगाना उचित है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1065

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