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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मैसूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

31 अक्तूबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मैसूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा दि मैसूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक (बैंक) पर अग्रिमों का प्रबंधन- शहरी सहकारी बैंक के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी चुकौती योजना के अंतर्गत उच्चतम सीमा का उल्लंघन करते हुए स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने के मामलों का पता चला। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1124

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