भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
28 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन / उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम को प्रतिबंधित करने वाले पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत जारी निदेशों के उल्लंघन में ऋण मंजूर किए थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1268 |