भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी निज़ामाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, निज़ामाबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
17 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी निज़ामाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, निज़ामाबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 नवंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, दी निज़ामाबाद, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, निज़ामाबाद, तेलंगाना (बैंक) पर ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों - शहरी सहकारी बैंक’ पर मास्टर परिपत्र में निहित आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 का अननुपालन / उल्लंघन के लिए ₹ 2.50 लाख (केवल दो लाख पचास हज़ार रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य बातों के साथ-साथ पता चला कि उक्त निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन हुआ है । उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1215 |
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