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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 3 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि ओट्टापलम  को-ऑपरेटिव अर्बन  बैंक लिमिटेड, पलक्कड , केरल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन  और 'मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गम और आचरण निदेश, 2022' पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन  के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई  को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई  द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक ने:

  1. एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों का अननुपालन करते हुए, 100% से अधिक जोखिम भार वाले नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए; और
  2.  कुछ नकद ऋण खातों को डेबिट कार्ड जारी किए।

    
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई  द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।  

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1058

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