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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

30 नवंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए - परिचालन दिशानिर्देश' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं की, (ii) अपने ग्राहकों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों (निम्न, मध्यम और उच्च) में वर्गीकृत नहीं किया, और (iii) केवाईसी के समय-समय पर अद्यतनीकरण की प्रणाली नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1380

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