भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर की रिपोर्टिंग– यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 18.30 लाख (अठारह लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने कतिपय उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना, निर्धारित समय के भीतर बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट नहीं की।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1018 |