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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुरत पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पिपल्स  को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  'बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोजर  की रिपोर्टिंग– यूसीबी’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 18.30 लाख (अठारह लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।      

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, उनके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने कतिपय उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना, निर्धारित समय के भीतर बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी)  को रिपोर्ट नहीं की।    

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।  

 

 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1018

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