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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

8 सितंबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला,
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 8 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 को आरबीआई द्वारा जारी निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधान का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ- साथ यह पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी “निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/831

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