भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन में, बैंक ने: i) नए ऋण और अग्रिम, जिनका जोखिम भार 100% से अधिक था, स्वीकृत किए; ii) उस क्षेत्र में अपने एक्स्पोज़र को कम नहीं किया, जहां एनपीए का स्तर अधिक था; और iii) परिचालन/ प्रशासनिक व्यय में कटौती नहीं की। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2488 |