भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मई 2024 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बदायूं (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त प्रावधानों/ निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं और उनके अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। बैंक ने (i) निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में पात्र राशि अंतरित नहीं की, (ii) विभिन्न अवधियों की जमाराशियों पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश की तथा एसएएफ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन करते हुए 100% से अधिक जोखिम भार वाले नए ऋण और अग्रिम मंजूर किए, तथा (iii) सकल एवं प्रतिपक्ष आधार पर विवेकपूर्ण अंतर-बैंक ऋण सीमा का उल्लंघन किया। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (पुनीत पंचोली) |