भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जून 2023 के आदेश द्वारा दि उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक” तथा “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)” संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक (i) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी सीमा (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा, और (iii) विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के आवंटन संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपरोक्त निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके पश्चात किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/470 |