भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला जामनगर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला जामनगर (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
05 नवंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला जामनगर (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वर्धमान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला जामनगर (गुजरात) पर (i) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के संबंध में जारी दिशानिर्देशों और अनुदेशों का उल्लंघन करने (ii) संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान हेतु प्रणाली शुरू नहीं करने तथा एफआईयु (भारत) में एसटीआर फाइल नहीं करने और (iii) अपने ग्राहकों का जोखिम श्रेणीकरण समुचित ढंग से लागू नहीं करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, उक्त बैंक की जाँच-पड़ताल के नतीजों के आधार पर, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा। मामले के तथ्यों और उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गए और उक्त बैंक पर दंड लगाना आवश्यक हो गया था। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1093 |