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भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

13 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2021) हेतु बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आईएसई 2021 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट/ निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने उपरोक्त निदेशों का अननुपालन इस सीमा तक किया कि उसने (i) कतिपय परियोजनाओं के लिए परिकल्पित बजटीय संसाधनों के बदले में या स्थानापन्न करने के लिए; (ii) परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व की ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने हेतु पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर समुचित सावधानी बरते बिना; और (iii) जिसका पुनर्भुगतान/ चुकौती बजटीय संसाधनों से की गई हो, एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपरोक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1106

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