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भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, यूपी पर मौद्रिक दंड लगाया

14 मार्च 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, यूपी
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 9 मार्च 2022 के आदेश द्वारा युनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, यूपी (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 35ए के उल्लंघन के लिए 1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त धाराओं तथा आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और 35ए का अननुपालन/उल्लंघन किया है क्योंकि बैंक ने निदेशक को असुरक्षित आवास ऋण मंजूर किया था और संबद्ध उधार से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन/उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1857

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