भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया
27 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा, व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक तथा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करते हुए एकाधिक बैंकों के साथ विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी सीमा का उल्लंघन किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1795 |