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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ‘आवास वित्त कंपनियां - अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण की मंजूरी (एनएचबी) निदेश 2016' संबंधी राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशों और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक), निदेश 2021 संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अननुपालन के लिए 1.70 लाख (एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

एनएचबी को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि के कारण अपनी शेयरधारिता में बदलाव के लिए कंपनी एनएचबी/ भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अनुमत सीमा से अधिक शेयरधारिता का हस्तांतरण हुआ। उक्त के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवास वित्त बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1121

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