भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया । मामले के तथ्यों तथा इस मामले में बैक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा की उल्लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्यक है ।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3082
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