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दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना

08 जून 2018

दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना तथा निरीक्षण के दौरान संदर्भित अभिलेख न दिखाना आदि पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / दिशानिर्देश का उल्ल्घंन करने पर 2,50,000/-(रुपये दो लाख पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3224

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