भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्युत्पन्नी पर अपने अनुदेशों का पालन नहीं करने के कारण 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्युत्पन्नी पर अपने अनुदेशों का पालन नहीं करने के कारण 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया
26 अप्रैल 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्युत्पन्नी पर अपने अनुदेशों का भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए निम्नलिखित 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया है। व्युत्पन्नी के संबंध में जैसेकि उत्पादों की उपयुक्तता के संबंध में उचित सावधानी नहीं बरतना, जोखम प्रबंध नीति नहीं रखनेवाले उपयोगकर्ताओं को व्युत्पन्नी उत्पाद बेचना तथा पिछले कार्यनिष्पादन मार्ग के अंतर्गत अन्तर्निहित और पात्र सीमाओं की अंतर्निहित/पर्याप्तता का सत्यापन नहीं करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों के उल्लंघन के कारण इन बैंकों पर दण्ड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पाया कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं और दण्ड लगाया गया।
आर.आर.सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1555 |