भारतीय रिजर्व बैंक ने आदर्श महिला मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को दंडित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने आदर्श महिला मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को दंडित किया
10 मार्च 2014 भारतीय रिजर्व बैंक ने आदर्श महिला मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रावधानों के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए आदर्श महिला मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर ₹5.00 (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था जिसके प्रत्युत्तर में बैंक ने क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया था। इस मामले से जुड़े तथ्यों तथा उक्त बैंक द्वारा दिए गए उत्तर एवं उसके अनुरोधों पर विचार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उल्लंघनों की पुष्टि हो गई है और उस पर दंड लगाया जाना आवश्यक है। पी. बी. लोंबार |