भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) को दंडित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) को दंडित किया
5 मार्च 2014 भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमि. जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) पर अपने निदेशकों / उनके रिश्तेदारों / उनके हित वाले फर्मों को ऋण/अग्रिम प्रदान करने पर रिजर्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रूपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों तथा बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक है। एस.के.गांवकर प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1756 |