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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैद्यबती-शैराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

18 जुलाई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैद्यबती-शैराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जिला हुगली, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण संचालन पर गैर एसएलआर निवेश, व्यक्तिगत और समूह जोखिम की उचच्तम सीमा पर रोक के मौजूदा दिशानिर्देश और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधित निर्देश के उल्लंघन के लिए बैद्यबती-शैराफुली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल, पिन-712223 को 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तृत किए गए तथ्य पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/157

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