भारतीय रिज़र्व बैंक ने भावना ऋषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भावना ऋषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया
27 अप्रैल 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भावना ऋषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को दिए जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20ए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भावना ऋषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। इस मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उल्लंघन की पुष्टि हो गई है तथा दंड लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2265 |