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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बिजनौर, उत्तर प्रदेश को दंडित किया

3 मार्च 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बिजनौर, उत्तर प्रदेश को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बिजनौर, उत्तर प्रदेशपर 5.00 (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है:

  1. निदेशकों तथा उनके रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिमों की मंज़ूरी – मास्टर परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी.एमसी.सं.08/12.05.001/2011-12 दिनांक 01 जुलाई 2011 के पैरा 5 का उल्लंघन।

  2. ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी मानदंड – भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी. परि.सं.30/09.016.00/2004-05 दिनांक 15 दिसंबर 2004 का उल्लंघन।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके प्रत्युत्तर में बैंक ने अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले से जुड़े तथ्यों तथा उक्त बैंक द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उक्त बैंक द्वारा किए गए उपर्युक्त उल्लंघनों की पुष्टि हो गई है और उस पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1732

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