भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड पर दंड लगाया
15 दिसंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआईएफ भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड; जो एक साख सूचना कंपनी (सीआईसी) है, पर सीआईसीआरए की धारा 9(1) और 9(2) के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया, क्योंकि इस सीआईसी के समग्र कार्यों के प्रबंधन हेतु कोई पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक/निदेशक नहीं था। रिज़र्व बैंक ने उक्त सीआईसी को एक कारण बताओ नोटिस तामील किया था और सीआईसी ने उसका लिखित रूप में उत्तर भेजा। साथ ही, इसके लिए वैयक्तिक सुनवाई रखी गई। रिज़र्व बैंक इस मामले के तथ्यों और सीआईसी की दलील पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किए गए उल्लंघन साबित हुए हैं और इसके लिए दंड लगाया जाए। रिज़र्व बैंक ने उक्त सीआईसी पर यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) की धारा 23(4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/1239 |