भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगाया
16 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन लिए बिना, बैंक के कार्यघंटों के बाद ₹ 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) की नकदी आहरित करने की अनुमति देने तथा वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी), नई दिल्ली को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की सूचना नहीं देने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों, उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गया है और दंड लगाना आवश्यक हो गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/155 |