भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश को दंडित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश को दंडित किया
10 मार्च 2014 भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए इंपीरियल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश पर ₹5.00 (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था जिसके प्रत्युत्तर में बैंक ने अपना लिखित उत्तर दिया था। इस मामले से जुड़े तथ्यों तथा उक्त बैंक द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उल्लंघनों की पुष्टि हो गई है और उस पर दंड लगाया जाना आवश्यक है। पी. बी. लोंबार प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1789 |