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भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, जिला: पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अगस्‍त 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
इंदापुर, जिला: पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर, जिला: पुणे पर ऋण और अग्रिम से संबंधित क्रेडिट एक्‍सपोज़र मानदंड और अपने ग्राहक जानिए/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्‍तर दिया और मौखिक रूप से अपनी बात स्‍पष्‍ट की। मामले के तथ्‍यों और इस संदर्भ में बैंक के लिखित उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा कि उल्‍लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड की आवश्‍यकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/418

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