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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया

21 फरवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1)बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर गैर जमानती अग्रिमों, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के हित वाले फर्मों को ऋण/अग्रिम प्रदान करने, आवास क्षेत्र, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए एक्सपोजर, एकल एवं ग्रूप एक्सपोज़र आदि पर रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 5.00 लाख (पांच  लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना मानक आस्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार का सृजन किया था और बैंक अपने ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण भी नहीं किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रस्‍तुत किया। मामले के तथ्‍यों तथा बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के पश्‍चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्‍लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्‍यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1691

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