RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80798704

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया

17 फरवरी 2017

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है।

बैंक के वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आवास / रियल एस्टेट / वाणिज्यिक अचल संपत्ति में ऋण जोखिम पिछले वर्ष की निवल कुल आस्तियों का 18.8% था, जो की भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक जुलाई 01, 2013 में निर्देशित सीमा 15% से अधिक था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्‍तर दिया और अधिक स्पष्टीकरण भी किया। इस संदर्भ में बैंक के लिखित उत्‍तर और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा कि उल्‍लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड की आवश्‍यकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2231

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?