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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जेपी मोर्गन चेज बैंक, एन.ए, मुंबई पर उनके जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण दण्ड लगाया

12 अप्रैल 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जेपी मोर्गन चेज बैंक, एन.ए, मुंबई पर उनके जोखिम प्रबंधन और
अंतर-बैंक लेनदेन के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिका‍रों का प्रत्‍यायोजन करते हुए जेपी मोर्गन चेज बैंक, एन.ए, मुंबई (बैंक) पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। बैंक पर यह दण्‍ड जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेनों और अनुपालन कार्यों से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्‍न निदेशों और अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण लगाया गया है। उक्‍त उल्‍लंघन वर्ष 2011-2012 के दौरान किए गए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। बैंक के लिखित जवाब तथा अभिलेख में उपलब्‍ध दस्‍तावेज़ों की सावधानी से जांच करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह पाया है कि उल्‍लंघन वस्‍तुत: प्रमाणित हो गए हैं और 5.00 लाख का दण्‍ड लगाया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1720

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