भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
81661105
30 सितंबर 2005 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया
30 सितंबर 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर जुर्माना लगाया
गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नान-एसएलआर) निवेश के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 47(क)(1)(ख) के साथ पठित धारा 46(4) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने कांगड़ा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/408
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?