रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ, पर आर्थिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ, पर आर्थिक दंड लगाया
05 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ, पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, ग्राहक को जानिए एवं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। आशीष दरयानी प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/44 |