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भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजपूताना महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दंड लगाया

24 दिसंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजपूताना महिला अरबन को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजपूताना महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा गैर-जमानती ऋणों को दिए गए एक्‍सपोज़र पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों और इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दंड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1325

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