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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया

12 जुलाई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर समूह ऋण लेने की सीमा के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/95

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