भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया
14 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट 2012-13 के लिए झूठा अनुपालन प्रस्तुत करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए केवल) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/123 |