RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80645880

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया

11 मई 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा, कर्नाटक पर बड़ी संख्‍या में वाक-इन-कस्‍टमरों को हेतुत: 50,000/- से कम राशि के चेक सममूल्‍य पर जारी करके और बेनामी खाते खोलने तथा ऐसे खातों में बहुत बड़ी नकदी जमाराशियां रखने की अनुमति देकर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों और इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दंड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2373

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?