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भारतीय रिज़र्व ने बैंक दि बारिपदा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बारिपदा पर दण्ड लगाया

27 अगस्‍त 2013

भारतीय रिज़र्व ने बैंक दि बारिपदा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बारिपदा पर दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत अधिका‍रों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि बारिपदा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बारिपदा पर निधारी तारीख के भीतर वर्ष 2011-12 के लिए लेखे और तुलनपत्र के प्रकाशन/प्रस्‍तुति से संबंधित ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 31 के प्रावधानों के उल्‍लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि उल्‍लंघन प्रमाणित हो गए हैं और तदनुसार दण्‍ड लगाया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/422

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