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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) को दंडित किया

3 मार्च 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2013 की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को लिखित उत्तर प्रेषित किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज की। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1733

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