RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80607397

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) को दंडित किया

3 मार्च 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि चनस्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चनस्मा, जिला पाटन (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2013 की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को लिखित उत्तर प्रेषित किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज की। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1733

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?