भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फिनान्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फिनान्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया
3 मई 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फिनान्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि फिनान्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड अंतर-बैंक जमा एक्सपोज़र सीमा के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के आधिक्य पर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले तथ्यों और बैंक के जवाब तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं और तदनुसार दण्ड लगाया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1836 |