भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया
24 अप्रैल 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हलोल, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला पंचमहल (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के अंतर्गत उस पर परिचालनात्मक प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद गैर-जमानती ऋणों को मंज़ूरी देकर उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्य, बैंक के जवाब और इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दंड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2256 |