भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हूब्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हूब्ली, कर्नाटक पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हूब्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हूब्ली, कर्नाटक पर दंड लगाया
22 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हूब्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हूब्ली, कर्नाटक भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए चेक भुनाई, ओडी ऋण खातों में अधि-आहरण आदि से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन हेतु दि हूब्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हूब्ली, कर्नाटक पर ₹20 लाख (बीस लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके प्रत्युत्तर में बैंक ने लिखित रूप में उत्तर दिया। मामले के तथ्यों तथा बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन संदेह से परे सिद्ध हो गए हैं और इसके लिए दंड लगाना ज़रूरी है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2714 |